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उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए अनंतिम आरक्षण जारी, 19 जून को अधिसूचना की संभावना

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देहरादून। उत्तराखंड के 12 जिलों में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। यह आरक्षण 2011 की जनगणना और उत्तराखंड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण आवंटन) नियमावली 2025 के प्रावधानों के तहत तय किया गया है।

अब 14 और 15 जून को आम जनता से इस अनंतिम आरक्षण सूची पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके पश्चात 16 और 17 जून को जिलाधिकारियों द्वारा इन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 18 जून को किया जाएगा और 19 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रस्ताव सौंपा जाएगा। इसी दिन पंचायत चुनाव की तिथियों की भी घोषणा की जाने की संभावना है।

प्रदेश के इन 12 जिलों में पंचायत चुनावों के तहत कुल 66,415 पदों पर चुनाव कराया जाएगा, जिनमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं। इन पदों के लिए 47.73 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

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महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे 3964 पद

इस बार पंचायत चुनावों में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 3964 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पद शामिल हैं।

आरक्षण का फार्मूला और सीमा

आरक्षण तय करने के लिए जातिगत आबादी को कुल जनसंख्या से भाग देकर, उसे संबंधित अध्यक्षीय पदों की संख्या से गुणा किया गया। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का कुल आरक्षण कभी भी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

यदि किसी स्थान पर एससी और एसटी को मिला आरक्षण 50 प्रतिशत हो जाता है, तो वहां ओबीसी के लिए आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा

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पहली बार लागू हो रहा है “ट्रिपल टेस्ट” फॉर्मूला

इस बार पंचायत चुनावों में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पहली बार लागू की जा रही है। इसके तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रथम चक्र लागू होगा, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण चक्रबद्ध और निष्पक्ष तरीके से सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करे।

प्रमुख पदों का आरक्षण चुनाव के बाद

हालांकि, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों का आरक्षण अभी घोषित नहीं किया गया है। यह आरक्षण पंचायत चुनाव के बाद किया जाएगा, क्योंकि इन पदों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है न कि सीधे जनता द्वारा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिए हैं कि अंतिम आरक्षण सूची मिलने के बाद 19 या 20 जून को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके साथ ही राज्यभर में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।

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