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नई दिल्ली

उच्च न्यायालय ने कॉर्बेट नैशनल पार्क में 6000 पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण को लेकर अपना फैसला सुनाया, राज्य की जांच एजेंसियों से सी.बी.आई.का सहयोग करने का आदेश।

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कमल जगाती

नैनीताल- पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण को लेकर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए मामले राज्य की जांच एजेंसियों से सी.बी.आई.के साथ सहयोग करने को कहा है। देहरादून निवासी अनु पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रार्थना की थी। खंडपीठ ने अपने एदेश में राज्य की जांच एजेंसियों से केंद्रीय जांच एजेंसी सी.बी.आई.का सहयोग करने को कहा है।

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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए मामले को सी.बी.आई.के साथ सहयोग करने को कहा है। देहरादून निवासी अनु पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रार्थना की थी। खंडपीठ ने अपने एदेश में राज्य की जांच एजेंसियों से केंद्रीय जांच एजेंसी सी.बी.आई.का सहयोग करने को कहा है।
खंडपीठ ने इससे पहले हुई सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता और शीर्ष अधिकारियों के संदिग्ध रोल को देखते हुए, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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