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उत्तराखण्ड

ऋषिकेश राफ्टिंग जोन में पर्यटकों के लिए इन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा

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डीएम ने गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के साथ की बैठक, मांगी राफ्ट रजिस्टर तथा गाइड की सूची

ऋषिकेश। ऋषिकेश पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। यहां पर्यटकों को मंदिर से लेकर नदी के किनारे तक लोगों को आनंद लेने के लिए मिल जाते है। अब यहां पर्यटकों को राफ्टिंग के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। गंगा के कौडियाला-मुनिकीरेती ईको टूरिज्म जोन में अब आने वाले दिनों में पर्यटकों को बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति राफ्टिंग जोन में पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है। इतना ही नहीं शुल्क आदि सुविधाएं भी अब डिजिटल होंगी। बुधवार को जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने नगर पालिका सभागार में गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के साथ बैठक की।
इस बैठक में जिलाधिकारी ने जिला साहसिक खेल अधिकारी को राफ्ट रजिस्टर तथा गाइड्स की सूची उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने 15 से 30 नवंबर 2023 तक राफ्ट आनर्स एवं गाइड की ट्रेनिंग का रोस्टर एवं ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा राफ्टिंग कंपनियों की इंश्योरेंस के लिए बैंक से समन्वय करने के लिए समिति के सदस्यों को निर्देशित किया।
जिलाधिकारी ने राफ्टिंग स्थलों पर चेंजिंग रूम, शौचालय तथा व्यवस्थित काउंटर बनाने, पर्ची ऑनलाइन काटने के साथ ही सभी तरह का लेनदेन ऑनलाइन माध्य से कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समिति में कार्यरत कार्मिकों का ड्रेस कोड तथा आईडी कार्ड बनवाने, सीसी टीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व में हुई दुर्घटना की शीघ्र जांच करवाने, ब्रह्मपुरी में वाटर एंबुलेंस के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही ब्रह्मपुरी में राफ्ट उतारने के लिए रैंप बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
साथ ही नियम विरुद्ध एवं अवैध राफ्टिंग संचालन के लिए चालान बुक बनाने तथा चालान की धनराशि तय करने व समय-समय पर चेकिंग हेतु नियमावली बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने डीएफओ नरेंद्रनगर को क्षतिग्रस्त हुए राफ्टिंग के पुलइन तथा पुलआउट रास्तों का जीर्णोद्वार व मरम्मत के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कैंपियन साइट के लैंड ट्रांसफर प्रकरण को शीघ्र पूरा करवाने को कहा।
वहीं इओ नगरपालिका मुनिकीरेती व नगर पंचायत तपोवन को राफ्टिंग स्थलों पर साफ सफाई रखने एवं टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने गोप्रू कैमरा प्रयोग करने, राफ्टिंग के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण, राफ्ट की पहचान के लिए समस्त राफ्टों पर कंपनी का नाम एवं राफ्ट संख्या बड़े अक्षरों में अंकित करने आदि के संबंध में भी चर्चा की।

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