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उत्तराखण्ड

एक साल से कम आयु का बच्चा गोद लेने पर एकल सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिन का अवकाश

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संविदा, आउटसोर्स को 120 दिन के अवकाश का लाभ मिलेगा
देहरादून। 
एक साल से कम आयु का बच्चा गोद लेने पर एकल सरकारी कर्मचारियों को 180 दिन का अवकाश मिलेगा। यह सुविधा कैबिनेट फैसले पर जीओ जारी होने की अवधि के बाद से मान्य होगी।
पूरे सेवाकाल में एक बार इसका लाभ लिया जा सकेगा। जबकि संविदा, आउटसोर्स को 120 दिन के अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही संविदा, आउटसोर्स आधार पर विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी सरकार ने बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल), दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी।
सूत्रों के अनुसार वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय स्तर पर इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। आज कैबिनेट में इन इन प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से हरी झंडी दे दी गई। सरकारी कर्मियों को बच्चा गोद लेने पर अवकाश सुविधा का प्रस्ताव नया है। मालूम हो कि सरकारी महिला कर्मचारियों को उनके दो बच्चों की आयु 18 साल होने तक दो साल तक की सीसीएल दी जाती है। अब यह सुविधा संविदा व आउटसोर्स महिला कर्मियों को भी मिलने लगेगी। एक साल में वे 15 दिन का अवकाश ले सकती हैं। इसी प्रकार राज्य के सरकारी पुरूष कर्मचारियों को को मिलने वाली पंद्रह दिन का पितृत्व अवकाश की सुविधा आउटसोर्स व संविदा कर्मचारियों को भी मिल जाएगी।

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