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उत्तराखण्ड

अब सड़क पर इससे अधिक स्पीड पर चलाया वाहन तो होगी कार्यवाई, देखिए नए मानक

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परिवहन विभाग ने पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के मार्गों के लिए वाहनों की नई गति सीमा तय की
हल्द्वानी। परिवहन विभाग ने पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के मार्गों के लिए वाहनों की गति तय कर दी है। अब छोटे वाहन पहाड़ी मार्गों पर 45 और मैदान में 70 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगे। भारी वाहनों के लिए पहाड़ पर 30 और मैदानी मार्गों के लिए 60 किमी प्रतिघंटा की गति तय की है। नए मानकों की संभागीय परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने लागू कर दिया है।
परिवहन विभाग वाहन संचालन के लिए सड़कों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति के हिसाब से गति तय करता है। आरटीए हल्द्वानी से जुड़े नैनीताल, चम्पावत और यूएस नगर जिले की सड़कों के लिए विभाग ने नए मानक तय कर दिए हैं। क्षेत्रों में अधिकतम दस और पर्वतीय मार्ग पर सड़क स्थिति को देखते हुए पांच किमी प्रतिघंटा की बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्षों मे सड़कों की स्थिति बेहतर होने पर मुख्य मार्गों की गति सीमा में बदलाव किया गया है।
विभाग ने अभी ग्रामीण सड़कों की गति सीमा में बदलाव नहीं किया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इनकी स्थिति अभी तेज गति से वाहन चलाने के लिए बेहतर नहीं है। ऐसे में इनमें अभी भी पूर्व में निर्धारित गति से ही वाहनों का संचालन किया जाएगा।
परिवहन विभाग से शहर के बाहरी मार्गों के लिए नए मानक तय किए हैं। विभाग के अनुसार शहर में चलने वाहनों के लिए पुलिस विभाग ही मानक तय करता है। ऐसे में नए मानक शहर से गुजरने वाली सड़क पर मान्य नहीं होंगे।
वाहन संचालन के नए मानक तय होने से सड़क किनारे लगे बोर्ड अब बेकार हो गए हैं। परिवहन विभाग नए नियमों की जानकारी जल्द लोनिवि को देगा। उसके बाद नए बोर्ड लगाए जाएंगे।
सड़क पर छोटे वाहन और भार वाहन की गति के नए मानक में प्रतिघंटा
रामनगर से काशीपुर 70 और 60
रामनगर से हल्द्वानी 70 और 60
चम्पावत से मानेसर 45 और 30
रामनगर से लालढांग 45 और 30
बाजपुर से बैलपड़ाव 70 और 60

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