Connect with us

उत्तराखण्ड

हाकम सिंह की जमानत निरस्त करने हाईकोर्ट जाएगी एसटीएफ

Published

on

खबर शेयर करें 👉

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी  द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में यूकेएसएससी परीक्षा घोटाले से सम्बन्धित प्रकरण में जमानत हुए आरोपियों की जमानत निरस्त कराने के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।
मालूम हो कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 में हुई धाधंली के संबंध में सर्तकता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0 संख्या-1/2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी, भा0द0वि एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0अधि0 जिसकी विवेचना उत्तराखण्ड शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ उत्तराखण्ड द्वारा की जा रही है। उक्त अभियोग में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बावजूद भी अभियुक्त हाकम सिंह एवं संजीव चौहान की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून द्वारा दिनांक 30 जनवरी को स्वीकृत की गयी है। अन्य पंजीकृत अभियोगों में जमानत निरस्त होने के कारण अभियुक्त जेल में ही रहेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  बिना परीक्षण बेचे जा रहे मांस को लेकर उच्च न्यायालय ने नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग को नोटिस जारी किया

Select Language

Advertisement