उत्तर प्रदेश
मुरादाबाद में शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, बहाल हुईं खंड शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद की खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती वन्दना सैनी का निलंबन निरस्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया बहाली का आदेश।
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद में तैनात रहीं खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) नगर क्षेत्र, श्रीमती वन्दना सैनी का निलंबन शासन स्तर से निरस्त कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर भी उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पूरा मामला पिछले साल का है, जब शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रयागराज के आदेश पर 26 अगस्त 2025 को श्रीमती वन्दना सैनी को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी। इस निलंबन आदेश के खिलाफ उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 17476/2025 दायर की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 10 फरवरी 2026 को उनके पक्ष में आदेश पारित किया था।
हाई कोर्ट के इसी फैसले के क्रम में अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद विमलेश कुमार द्वारा कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देश पर वन्दना सैनी का निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके खिलाफ पहले से चल रही विभागीय अनुशासनिक जांच अभी भी यथावत गतिमान रहेगी।
निलंबन निरस्त होने के बाद, मुरादाबाद जिलाधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन के आधार पर श्रीमती वन्दना सैनी को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी वन्दना सैनी के रूप में अब खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित किया गया है। बीएसए ने उन्हें जल्द से जल्द अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने और नियमों के तहत विभागीय कार्यों को आगे बढ़ाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
