Report by : CWN Desk
Published at :
सचिव शहरी हाइकोर्ट में हाजिर, बोले 6 महीने के भीतर राज्य में करा लिए जाएंगे नगर निकाय चुनाव

(कमल जगाती) नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लक्सर के खेड़ी मुबारकपुर में जे.के.टायर इंडस्ट्री द्वारा जोहर भूमि को गैरकानूनी तरीके से कब्जाने के मामले में छः सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व् न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने 6 सप्ताह बाद की तिथि तय की है।
मामले के अनुसार लकसर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि जे.के.टायर इंडस्ट्रीज द्वारा जोहर भूमि को अधिकारियों की मिलीभगत से 2007 में एक्सेंज करा लिया। तालाब भूमि में किए गए जे.के.इंडस्ट्री के कब्जे से गांव में बरसात के दिनों में पानी भर रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब भूमि को जे.के.इंडस्ट्रीज को बदला गया है उसकी एस.आई.टी.जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

Follow CWN TODAY on WhatsAppJoin ›