Report by : CWN Desk
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हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा, केंद्र सरकार की नियमावली का पालन किया जाए
(कमल जगाती)
नैनीताल
। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर में नियम विरुद्ध नर्सिंग कालेज खोलने की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को निस्तारित करते हुए सम्बंधित विभाग से याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश जारी किए है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने  काशीपुर निवासी संदीप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की। संदीप ने न्यायालय को बताया कि कि काशीपुर में 20 किलोमीटर की परिधि में राज्य सरकार ने तीन से अधिक नर्सिंग कालेज खोलने की अनुमति दी है, जो कि केंद्र सरकार की नियमावली के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नर्सिंग कालेज खोलने के लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइन में 5 किलोमीटर की दूरी के मानक रखे गए हैं, जिसका पालन नही किया जा रहा है। कहा कि भविष्य में अगर इन कॉलेजों की मान्यता रद्द होती है तो छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जनहित याचिका में न्यायालय से प्रार्थना की गई है थी कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमावली का पालन किया जाय।

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