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उत्तराखण्ड

पैन-आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च: पांडेय

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31 मार्च, 2023 तक पैन-आधार को लिंक करने में विफल रहने पर पैन नंबर निष्क्रिय

हरिद्वार। वित्तीय सलाहकार सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई थी। इसके लिए 1000रू का शुल्क भी देना होगा। ज्यादा होशियारी करने पर दिल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोगों को 1000 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। आईटी विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर लोग 31 मार्च, 2023 तक पैन-आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं तो उनका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ पैन धारक जिन्होंने अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, वे 118/- रुपये का भुगतान करने और एक नया पैन प्राप्त करने का विकल्प तलाश रहे हैं या जुर्माना के रूप में 1,000/- का भुगतान करने के बजाय मुफ्त में ई पैन आधार के लिए जा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि उन्हें ₹10,000 के जुर्माने की जानकारी नहीं है और दो या अधिक पैन कार्ड रखने पर जेल भी भेजा जा सकता है। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि यदि आपके पास पहले से पैन है तो कृपया अतिरिक्त पैन न बनाएं, आप अतिरिक्त जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होंगे और आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती हैl

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