Connect with us

नैनीताल

अतिक्रमण हटाकर चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें: हाइकोर्ट

Published

on

खबर शेयर करें 👉

एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान से छीनिगोठ मोटर मार्ग में अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

(कमल जगाती)
नैनीताल।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टनकपुर के पूर्णागिरि मेले में डॉक्टर ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान से छीनिगोठ मोटर मार्ग में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण को विधिपूर्वक हटाकर चार सप्ताह में इसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त के लिए तय हुई है।         
मामले के अनुसार छीनिगोठ टनकपुर निवासी देवीदत्त ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि डॉक्टर ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान से लेकर छीनिगोठ मोटर मार्ग में सरकारी भूमि पर कई लोगो ने अतिक्रमण किया हुआ है। इसकी वजह से मोटर मार्ग संकरा हो गया है। मोटर मार्ग संकरा होने की वजह से स्कूली बच्चों और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल और जिला प्रशाशन से भी की गई है लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नही हुई। जनहित याचिका में न्यायालय से अतिक्रमण हटाने की मांग की गयी है।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language

Advertisement