Report by : CWN Desk
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टैक्सी परमिटों पर जिलाधिकारी, एस.एस.पी., ई.ओ.नगर पालिका अपने सुझाव 4 अक्टूबर तक न्यायालय को दें : उच्च न्यायालय

कमल जगाती

नैनीताल- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में टैक्सी परमिटों पर लगी रोक के मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी, एस.एस.पी.और ई.ओ.नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि एक बैठक कर अपने सुझाव 4 अक्टूबर तक न्यायालय को दें। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने 4 अक्टूबर की तिथि तय की है। ।
मामले के अनुसार टैक्सी यूनियन की तरफ से न्यायालय को प्रार्थनापत्र देकर कहा गया कि न्यायलय के पूर्व के आदेश में संशोधन कर उन्हें नैनीताल शहर में जाने की अनुमति दी जाय। प्रशासन उन्हें तल्लीताल और मल्लीताल में पार्किंग की सुविधा मुहैया कराए। शहर में टैक्सी प्रतिबंधित होने के कारण उन्हें रोजी रोटी की समस्या हो गई है। प्रसाशन ने बाहरी राज्यों की टैक्सियों को शहर में आने की अनुमति दी है, लेकिन न्यायलय के आदेश होने के कारण उन्हें शहर में नहीं आने दिया जा रहा है। पुलिस उनके वाहनों का बार बार चालान करती रही है। इसलिए पुराने आदेश को संशोधित किया जाय। आज न्यायालय ने नैनीताल के जिलाधिकारी एस.एस.पी.और ई.ओ.नगर पालिका से बैठक कर इसपर सुझाव देने को कहा है।

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