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नैनीताल

उच्च न्यायालय ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए उन्हें पद से हटाने के आदेश दिए

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कमल जगाती

नैनीताल- उच्च न्यायालय ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए उनकी नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए उन्हें पद से हटाने के आदेश दिए। इस मामले में खण्डपीठ ने 15 जून को सुनवाई पूरी कर ली थी, और निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने आज अपना फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका दायर कर कहा कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है। जोशी कुलपति के पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं। उनके पास कुलपति के पद का अनुभव नहीं है, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाय। कुलपति ने अपने पद का दुरप्रयोग कर वित्तीय अनियमितताएं की हैं। जन्होने शासकीय निर्णयों के विरुद्ध जाकर स्वयं निर्णय लिए है।

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