Connect with us

नैनीताल

उच्च न्यायालय ने बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठाणी की सदस्यता समाप्त करने आदेश को रद्द कर दिया

Published

on

खबर शेयर करें 👉

जिलापंचायत अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप थे

कमल जगाती

नैनीताल- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठाणी की सदस्यता समाप्त करने के शासन के फैसले को नियमानुसार न मानते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया है। हरीश ऐठाणी पर वर्ष 2014 से 2019 तक जिलापंचायत अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप थे। इन आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद, हरीश ने जिलापंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीता भी।
इन शिकायतों के आधार पर शासन ने मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द करने की घोषणा कर दी। हरीश ने इस एदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले में न्यायालय ने पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर, निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरीश ऐठाणी की सदस्यता समाप्त करने सम्बन्धी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया ।

Select Language

Advertisement