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नैनीताल

ग्रीन बेल्ट की भूमि सिडकुल के कंपनियों और आवासों के लिए आवंटित करने पर हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

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(कमल जगाती) नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिडकुल हरिद्वार में ग्रीन बेल्ट की भूमि को सिडकुल द्वारा कंपनियों और आवासों के लिए आवंटित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सिडकुल से एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र एवं जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई पर बुधवार को सिडकुल की ओर से कहा गया कि ग्रीन बेल्ट में स्वीकृत गोल्फ कोर्स पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सिडकुल द्वारा 2006 के इन्वायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पालन तक नहीं किया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तिथि नियत की है। हरिद्वार निवासी अरुण कुमार की ओर से इस मामले को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। कहा कि हरिद्वार सिडकुल की ओर से इस भूमि को आवंटित किया।

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