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हल्द्वानी

ज्योति अधिकारी को कोर्ट से झटका: जमानत याचिका खारिज, जेल में बीतेंगी रातें

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हल्द्वानी की इन्फ्लूएंसर ज्योति अधिकारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। नैनीताल पुलिस की मजबूत पैरवी के कारण जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अब जेल में ही रहना होगा।

हल्द्वानी: उत्तराखंड की चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर ज्योति अधिकारी को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। नैनीताल पुलिस द्वारा की गई मजबूत पैरवी और सबूतों के आधार पर अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इसके चलते ज्योति अधिकारी को फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही समय बिताना होगा।
पुलिस की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी है, बल्कि ज्योति पर शिकंजा और कस दिया गया है। मुखानी थाने में उनके खिलाफ एक और नई शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि ज्योति ने जेल जाने से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से गवाहों और वादिनी (शिकायतकर्ता) को खुलेआम धमकाया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खुद वादी बनकर ज्योति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
ज्योति अधिकारी का आपराधिक रिकॉर्ड लगातार लंबा होता जा रहा है। वर्तमान में उनके खिलाफ केवल हल्द्वानी ही नहीं, बल्कि रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज और अल्मोड़ा में भी कई FIR दर्ज हैं। पुलिस इन सभी मामलों में साक्ष्य जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था और गवाहों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सोशल मीडिया पर लाखों की फैन फॉलोइंग रखने वाली ज्योति के लिए यह कानूनी लड़ाई अब काफी कठिन होती जा रही है। जानकारों का कहना है कि गवाहों को धमकाने और कई जिलों में दर्ज मामलों के कारण उन्हें जल्द राहत मिलना मुश्किल लग रहा है। फिलहाल, क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पुलिस की इस सख्त कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं।
ज्योति अधिकारी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। पुलिस अब अन्य जिलों में दर्ज मुकदमों में भी उनकी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। कानून का उल्लंघन और सोशल मीडिया का दुरुपयोग उन्हें भारी पड़ता दिख रहा है। कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी।

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