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हल्द्वानी: बासी खाना और बिना लाइसेंस मीट बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 11 दुकानदारों पर लगा जुर्माना

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हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। एडीएम कोर्ट ने बासी खाना, गंदगी और बिना लाइसेंस मांस बेचने वाले 11 दुकानदारों पर 2.35 लाख का जुर्माना लगाया।

हल्द्वानी। मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बृहस्पतिवार को एडीएम (न्याय निर्णयन अधिकारी) विवेक राय की कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 11 दुकानदारों पर कुल 2.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर शहर के विभिन्न होटलों और दुकानों में छापेमारी की जाती है। इन छापों के दौरान बासी खाना परोसने, खुले में खाद्य सामग्री बेचने और साफ-सफाई न रखने जैसे गंभीर मामले सामने आए थे। इन्हीं मामलों की सुनवाई करते हुए एडीएम कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ कड़ा आर्थिक दंड निर्धारित किया।
कोर्ट ने अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग राशि तय की है। खुले में सामान बेचने पर खैरना के दीप चंद्र जोशी पर 15 हजार और नैनीताल के कमल नाथ पर 20 हजार का जुर्माना लगा। वहीं, रामनगर के महेश कुमार पर 25 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है।
गैर-कानूनी तरीके से मांस बेचने वालों पर भी प्रशासन की गाज गिरी है। बिना लाइसेंस चिकन और मछली बेचने पर हल्द्वानी के प्रसादी लाल, दया किशन और ज्योलीकोट के मोहम्मद जफर व शमी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगा। इसके अलावा, बासी पेटीज और खराब खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों पर भी 25 हजार रुपये तक का दंड लगाया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। एडीएम विवेक राय ने स्पष्ट किया कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे लाइसेंस लेकर ही व्यापार करें और प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।

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