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बागेश्वर: नाबालिग से दुष्कर्म और 5 माह का गर्भ, आरोपी अशोक पर पोक्सो केस दर्ज

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बागेश्वर के कांडा में नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के गर्भवती होने पर पुलिस ने आरोपी अशोक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

बागेश्वर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के कांडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसे गर्भवती करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता की बहन की तहरीर पर नामजद आरोपी अशोक के विरुद्ध **पोक्सो अधिनियम (POCSO Act)** के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब 17 वर्षीय पीड़िता के कमर और पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसके पांच माह की गर्भवती होने की पुष्टि की। इस खबर से परिजनों के होश उड़ गए। इसके बाद पीड़िता की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी अशोक ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण किया।
पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) मनीष शर्मा ने बताया कि तहरीर मिलते ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई है। **पोक्सो एक्ट** में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच की गति तेज कर दी है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है ताकि साक्ष्य जुटाए जा सकें। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस जघन्य अपराध के आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज के अनुसार, पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इस घटना के बाद से इलाके में रोष का माहौल है और स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।

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