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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में भू-कानून उल्लंघन पर शिकंजा कसा, 11 जिलों में मामले सामने आए

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देहरादून: उत्तराखंड में भू-कानून के उल्लंघन पर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। राज्य के 11 जिलों में भू-कानून का उल्लंघन करते हुए भूमि की खरीद-बिक्री के मामले सामने आए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई थी।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मामले की गंभीरता को समझाया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) अधिनियम की धारा 166/167 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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हरिद्वार और नैनीताल से भी मिले उल्लंघन के मामले:
हरिद्वार और नैनीताल जिलों ने भी भू-कानून के उल्लंघन के संबंध में अपनी रिपोर्ट राजस्व परिषद को सौंप दी है। दोनों जिलों में भी कई मामले सामने आए हैं। राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद बर्द्धन ने बताया कि इन दोनों जिलों सहित अन्य जिलों की अपडेट रिपोर्ट गुरुवार को शासन को सौंपी जा सकती है।
भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी:
राज्य सरकार का मानना है कि कुछ लोग भू-कानून का फायदा उठाकर अवैध रूप से भूमि की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। सरकार ऐसे भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी जिलों के प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे भू-कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

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मुख्य बिंदु:
* उत्तराखंड के 11 जिलों में भू-कानून उल्लंघन के मामले सामने आए।
* मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
* सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई।
* हरिद्वार और नैनीताल जिलों ने भी उल्लंघन के मामले बताए।
* सरकार भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रतिबद्ध।

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