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नई दिल्ली

हल्द्वानी: नवाड़खेड़ा गांव में अवैध प्लॉटिंग और रेरा उल्लंघन का खुलासा, पांच खातेदारों पर कार्रवाई

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हल्द्वानी के समीपवर्ती नवाड़खेड़ा गांव में भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग और जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त का बड़ा मामला सामने आया है। प्रशासन की जांच में पाया गया कि गांव के पांच खातेदारों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही समुदाय के 31 लोगों को छोटे-छोटे भूखंड बेच दिए। जिला विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में उक्त भूमि लेनदेन पर रोक लगाई गई है और आरोपियों का चालान किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवाड़खेड़ा के निवासी जीत सिंह के पुत्र बच्ची सिंह और जीवन सिंह ने 1.082 हेक्टेयर भूमि का अवैध रूप से उपविभाजन कर 14 लोगों को प्लॉट बेचे। इसी तरह देवेंद्र सिंह रवाल ने 0.329 हेक्टेयर भूमि 9 लोगों को बेची, जबकि गोपाल सिंह रवाल और मुकुंद राम गुप्ता ने 0.130 हेक्टेयर भूमि 8 लोगों को बेची, जिनमें से 5 लोगों ने आगे यह भूमि एक ही समुदाय के अन्य लोगों को बेच दी।

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यह सारा मामला उस समय उजागर हुआ जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 100 वर्ग गज से कम की रजिस्ट्री और भूखंडों की जांच शुरू की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि नवाड़खेड़ा में 100 से 150 वर्ग गज के अवैध भूखंड एक ही समुदाय के लोगों को बेचे गए हैं। यह रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करने के लिए स्थल विकास की पूर्व अनुमति और नियमन आवश्यक होता है।

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जांच के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने उपनिबंधक को पत्र भेजकर पांचों खातेदारों की शेष भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी के विरुद्ध रेरा नियमों के उल्लंघन में चालान किया गया है। संयुक्त सचिव एपी बाजपेयी ने बताया कि इन खातेदारों ने बिना अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित की और एक ही समुदाय को भूखंड बेचने का कार्य किया, जो गंभीर नियम उल्लंघन है।

इस कार्रवाई के बाद प्रशासन अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे मामलों की जांच तेज कर सकता है, जिससे अवैध भूमि कारोबार पर रोक लगाई जा सके।

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