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उत्तराखण्ड

एक जून से व्यावसायिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य

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2019 से पहले के वाहनों में लगाया जाना है ये डिवाइस

देहरादून। एक जून से सभी व्यावसायिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग द्वारा परिवहन व्यवसायियों को इसके लिए दी गई छूट 31 मई को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जिन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा नहीं लगा होगा उनका चालान काटा जाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं एक प्रमुख कारण वाहनों की तेज रफ्तार भी है। तेज रफ्तार अभी तक असंख्य जानें ले चुकी है। वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने सभी वाहनों में जीपीएस आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस सिस्टम (वीएलटीएस) लगाना अनिवार्य किया है।
वर्ष 2019 के बाद बनने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में वाहन कंपनियां ही ये डिवाइस लगाकर दे रही हैं। 2019 से पहले के वाहनों में इसे लगाया जाना है। इस डिवाइस का फायदा यह है कि इससे यह पता चल जाता है कि वाहन की रफ्तार कितनी है। वाहन की मौजूदा स्थिति क्या है, कहां चालक ने अचानक ब्रेक मारे, कहां तेज मोड़ काटा आदि। इस पर नजर रखने के लिए परिवहन मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।

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