Connect with us

उत्तराखण्ड

यात्री वाहन में डस्टबिन और वीएलटीडी की अनिवार्यता

Published

on

खबर शेयर करें 👉

बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालक नए नियम का रखें ध्यान
हरिद्वार
। वीकेंड पर घूमने या धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड आ रहे हैं बाहरी राज्यों के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड आते वक्त अपनी गाड़ी पर डस्टबिन जरूर रखें। साथ ही वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस लगाएं। ऐसा नहीं करने पर वाहन का चालान और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
यात्री वाहनों में नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश पर पोर्टेबल डस्टबिन रखना और व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) की अनिवार्यता कर दिया है। यह दोनों निर्णय अब परमिट की शर्त में जोड़ दिए गए हैं। प्राधिकरण अध्यक्ष गढ़वाल मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता एवं प्राधिकरण के सचिव आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा की मौजूदगी में सोमवार को देहरादून में संभाग परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आरटीओ शर्मा ने बताया कि नए यात्री वाहनों का तब तक पंजीकरण नहीं होगा, जब तक उनमें पोर्टेबल डस्टबिन एवं वीएलटीडी नहीं लगा होगा। पुराने वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण भी इनके बगैर नहीं किया जाएगा।

Select Language

Advertisement