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नैनीताल

मानवता हुई शर्मसार, मंडी गेस्ट हाउस में मित्र की बेटी से किया दुष्कर्म

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हल्द्वानी- मानवता किस हद तक गिर सकती है यह कहना मुश्किल है। समाज में इंसान का मुखोटा पहने कुछ हैवान समय समय पर मानवता को शर्मसार करने से नही चूकते।
ऐसे ही शर्मनाक घटना को एक हैवान ने हल्द्वानी मंडी समिति के गेस्ट हाउस में 29 दिसम्बर 2020 को अंजाम दिया। दोस्त के नाम पर कलंक हैवान में अपने मित्र की मासूम को ही अपनी हैवानियत का शिकार बना मानवता को शर्मसार कर दिया। आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना व पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकार दिलाने का आदेश दिया है।
पीड़िता की ओर से केस लड़ रहे एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मुखानी निवासी पीआरडी जवान सुंदर लाल की ड्यूटी 29 दिसंबर 2020 को मंडी समिति हल्द्वानी के गेस्टहाउस में लगी थी। इसी गेस्ट हाउस में उसके दोस्त पीआरडी जवान की ड्यूटी भी बतौर बावर्ची लगी थी। बताया जाता है कि पीआरडी जवान की 13 साल की बेटी है और तबीयत खराब होने की वजह से उन दिनों वह भी पिता के साथ गेस्ट में रह रही थी।

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घटना के दिन गेस्ट हाउस में कुछ मेहमान ठहरे थे और पीड़िता का पिता उनके लिए खाना बना रहा था। जबकि बेटी कमरे में अकेली थी। इसी दरम्यान सुंदर लाल ने कमरे में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का पिता जब मेहमानों के लिए खाना लेकर जा रहा था, तब उसने कमरे का दरवाजा खुला देखा और अंदर गया तो पाया कि बेटी बेसुध हालत में पड़ी थी और वहां सुंदर लाल पहले से मौजूद था। होश आने पर पीड़िता ने सुंदर की करतूत पिता को बतायी। उसी रात पीड़िता के पिता ने कोतवाली पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। आनन-फानन में कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मामले में पीड़िता की जांच कराई और कमरे की बेडशीट के साथ कपड़ों को फॉरेसिंक जांच के लिए देहरादून भेजा गया। सभी रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ आई। एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने आरोपी के खिलाफ नौ गवाह पेश किए । स्पेशल जज पॉक्सो के न्यायाधीश नंदन सिंह ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 10000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चार लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के आदेश भी दिए।

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