Connect with us

नैनीताल

नगला ब्लैक स्पॉट से अतिक्रमण हटाने संबंधी अपीलों को एक माह में करें निस्तारित :हाइकोर्ट

Published

on

खबर शेयर करें 👉

(कमल जगाती)
नैनीताल
। उच्च न्यायालय ने यू.एस.नगर में ‘नगला ब्लैक स्पॉट’ से अतिक्रमण हटाने संबंधी अपीलों को एक माह में निस्तारित कर रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने को कहा।
हल्द्वानी निवासी याचिकाकर्ता अमित पाण्डे के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि उधम सिंह नगर जिले के नगला में अतिक्रमण हटाने संबंधी याचिका में सुनवाई हुई। इसमें कार्यवाही को लेकर डी.एफ.ओ.और जिला प्रशासन ने न्यायालय को बताया कि बेदखली के सभी 738 आदेश पारित कर दिए गए हैं। खंडपीठ को बताया गया कि इनकी अपीलें यू.एस.नगर के जिला जज और वन संरक्षक वैस्टर्न सर्किल के स्तर में लंबित हैं। इसपर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिला जज और वन संरक्षक को आदेश दिए हैं कि वो एक माह में इन अपीलों को निस्तारित करें। इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार से कहा कि वो बिना तारीख लिए न्यायालय में इन अपीलों को निस्तारित कराएं। न्यायालय ने मामले में एक माह बाद रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। दुष्यंत ने ये भी बताया कि नगला से गुजरने वाले हाइवे में इस क्षेत्र को लोक निर्माण विभाग ने ‘ब्लैक स्पॉट’ घोषित कर रखा है, क्योंकि यहां हर वर्ष 25 से 30 लोग अपनी जान गवाते हैं।

Select Language

Advertisement