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देहरादून

धामी कैबिनेट के 16 बड़े फैसले: अग्निवीरों को ‘वीर उद्यमी योजना’ और युवाओं को भर्ती में बड़ी राहत

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CM पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी। पूर्व सैनिकों-अग्निवीरों को सब्सिडी, पुरानी नियमावली से पुलिस भर्ती और किसानों के लिए गेहूं का MSP तय।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई इस पहली औपचारिक बैठक में सरकार ने समाज के हर वर्ग—विशेषकर युवाओं, पूर्व सैनिकों और किसानों—को साधने की कोशिश की है। बैठक की शुरुआत में वैश्विक तनाव और मध्य पूर्व की परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए सीएम धामी ने राज्य की मजबूती और संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया।
अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’
सरकार ने पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उद्योग लगाने पर लाभार्थियों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य केवल पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है। यह कदम राज्य के वीर सपूतों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
भर्ती नियमों में बदलाव और युवाओं को बड़ी राहत
प्रदेश के युवाओं के लिए कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पुलिस, वन और आबकारी विभागों में भर्ती के पुराने नियमों को ही बहाल रखा है। अब सिपाही और दरोगा भर्ती पुरानी नियमावली (आयु और शारीरिक मानक) के आधार पर होगी, जबकि नए नियम वर्ष 2029 से प्रभावी होंगे। साथ ही, पिछली भर्तियों में छूटे हुए अभ्यर्थियों को सरकार एक और अवसर प्रदान करेगी, जिससे हजारों युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को संजीवनी मिली है।
किसानों को सौगात और सौर ऊर्जा पर फैसला
किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2558 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मंडियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 2% से अधिक शुल्क न वसूलें। ऊर्जा विभाग की ‘पीएम सूर्या घर योजना’ के तहत सब्सिडी का विवाद भी सुलझा लिया गया है; अब 31 मार्च 2025 तक स्थापित सभी सोलर प्लांट्स को सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का सस्ता वाहन लोन (4% ब्याज) और वन विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में 3 साल की राहत (25 से घटाकर 22 वर्ष सेवा) जैसे फैसले भी लिए गए हैं। कुल मिलाकर, धामी सरकार ने इस बैठक के जरिए विकास और प्रशासनिक सुधारों का एक संतुलित रोडमैप पेश किया है।
कैबिनेट के 16 मुख्य फैसले: एक नजर में
| विभाग | मुख्य निर्णय |
|—|—|
| सैनिक कल्याण | ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी, 5% अतिरिक्त सब्सिडी। |
| रोजगार | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पूर्व सैनिकों हेतु 10% आरक्षण। |
| युवा कल्याण | पुलिस और वन भर्ती पुरानी नियमावली से होगी, 2029 तक छूट। |
| कृषि | गेहूं खरीद दर ₹2558/क्विंटल तय, मंडी शुल्क में कटौती। |
| ऊर्जा | पीएम सूर्या घर योजना में मार्च 2025 तक सब्सिडी का लाभ। |
| न्याय | न्यायिक अधिकारियों को 4% ब्याज पर ₹10 लाख का वाहन ऋण। |
| वन विभाग | पदोन्नति हेतु सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई। |
| गृह विभाग | होमगार्ड की नई नियमावली और भारतीय न्याय संहिता प्रशिक्षण को मंजूरी। |

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