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देहरादून

सफेद शर्ट और काली पैंट या कोट केवल अधिवक्ता ही पहन सकेंगे

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देहरादून। जिला न्यायालय परिसर और चैंबर ब्लॉक में अब सफेद शर्ट और काली पैंट या कोट केवल अधिवक्ता ही पहन सकेंगे। देहरादून बार एसोसिएशन ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई मुंशी, दलाल या वकालत का छात्र (इंटर्न) अधिवक्ता की वेशभूषा में नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट द्वारा जारी विशेष सूचना में बताया गया कि कुछ लोग जो अधिवक्ता नहीं हैं, वे अधिवक्ता की वेशभूषा पहनकर न्यायालय परिसर में सक्रिय हैं। यह कार्य न्याय व्यवस्था की गरिमा के विरुद्ध है और एसोसिएशन के संज्ञान में आते ही ऐसे लोगों की पहचान कर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।

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एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति किसी अधिवक्ता के साथ मुंशी के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें बार एसोसिएशन से परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। वहीं, लॉ इंटर्न को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल अपने कॉलेज की ड्रेस, जिस पर मोनोग्राम हो, पहनकर न्यायालय परिसर में आएं। साथ ही उन्हें कॉलेज का परिचय पत्र भी अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा।

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निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित लॉ कॉलेज को पत्र भेजकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा और अधिवक्ता पेशे की गरिमा को बनाए रखना है।

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