Connect with us

देहरादून

7 बांग्लादेशियों को 5-5 साल की सजा

Published

on

खबर शेयर करें 👉

डकैती मामले की सुनवाई में कोर्ट ने किया बरी

देहरादून। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणी की अदालत ने डकैती के दो मामलों में सात बांग्लादेशियों समेत आठ लोगों को बरी कर दिया है। अवैध रूप से भारत में रहने का दोष सिद्ध होने पर इनमें से सात बांग्लादेशियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी के अनुसार 26 अप्रैल 2017 को सुमित टंडन निवासी साकेत कॉलोनी के घर डकैती की घटना हुई थी। हथियारबंद बदमाशों ने महिलाओं के जेवरात और नगदी लूट ली थी। घटना के बाद डालनवाला थाने में अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी मामले में खुलासा भी नहीं हो पाया था कि 17 जून 2017 को डोईवाला में तक्ष ढौंडियाल के घर पर डकैती हो गई। यहां से भी बदमाशों ने जेवरात और नगदी लूटी। डोईवाला पुलिस ने कुछ दिन बाद कई डकैतियों का खुलासा किया। मामले में आठ बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। नजरूल, मोनू, दुलाल, आलमगीर, दुलाल, बादल और शौकीर बांग्लादेश मूल के थे, जो गाजियाबाद से पकड़े गए। जबकि, चांद कुरैशी भारतीय था। शनिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language

Advertisement