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हल्द्वानी

15 सितंबर तक भरें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना देनी होगी लेट फीस

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हल्द्वानी। व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है। अब रिटर्न भरने के लिए केवल पांच दिन का समय शेष रह गया है। आयकर अधिवक्ता महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अक्सर अंतिम समय में विभागीय वेबसाइट पर अधिक लोड और तकनीकी परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे में यदि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते तो उन्हें लेट फीस चुकानी पड़ सकती है।

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नियमों के अनुसार, समयसीमा के बाद दाखिल किए गए रिटर्न पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। इस वर्ष आयकर विभाग ने फॉर्म जारी करने में देरी होने के कारण पहले 31 जुलाई की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर किया था। अब विभाग ने साफ कर दिया है कि यह तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

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कर विशेषज्ञों का कहना है कि करदाता अंतिम समय की दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत अपना रिटर्न दाखिल कर दें। समय पर रिटर्न भरने से न केवल पेनल्टी से राहत मिलती है, बल्कि रिफंड की प्रक्रिया भी जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए करदाता निर्धारित तिथि से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर लें और अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचें।

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