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उत्तराखण्ड

हाइकोर्ट के हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट करने की योजना पर ब्रेक

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केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रीजनल इम्पावर्ड कमेटी ने वन भूमि हस्तातंरण के प्रस्ताव को खारिज किया
हल्द्वानी। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट करने की योजना पर ब्रेक लग गया है। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रीजनल इम्पावर्ड कमेटी ने वन भूमि हस्तातंरण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
मामले में सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने नैनीताल की डीएम को उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए अन्यत्र राजस्व भूमि खोजने के निर्देश जारी करते हुए पत्र लिखा है। पर्यटन स्थल को हो रहे नुकसान को देखते हुए शासन स्तर से हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। जिसके लिए केन्द्र की मंजूरी भी मिल गई थी। मामले में राज्य सरकार की ओर से वन भूमि हस्तांतरण के लिए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। मामले में केन्द्रीय मंत्रालय की रीजनल इंपावर्ड कमेटी (आरईसी) की बैठक में राज्य सरकार के वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। आदेश में राजस्व भूमि में हाईकोर्ट के लिए अच्छे लेआउट के साथ राजस्व भूमि खोजने के निर्देश दिए गए, जिसकी रिपोर्ट प्राथमिकता से शासन को भेजने को कहा है।

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