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अल्मोड़ा/बागेश्वर/चंपावत/पिथौरागढ़

देवीधुरा बग्वाल मेले में सख्ती: पॉलीथिन-थर्माकोल बैन, दुकानदारों का सत्यापन अनिवार्य

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चंपावत। प्रसिद्ध देवीधुरा बग्वाल मेले को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने कड़े नियम लागू किए हैं। मंगलवार को डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तय किया गया कि मेले में पॉलीथिन और थर्माकोल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा, मेला क्षेत्र में लगने वाली सभी दुकानों पर मालिक का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। मेला शुरू होने से दो सप्ताह पूर्व सभी दुकानों का सत्यापन भी किया जाएगा।

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बता दें कि बग्वाल मेला 5 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा, जबकि मुख्य आयोजन रक्षा बंधन के दिन 9 अगस्त को होगा। मेला क्षेत्र को 12 किमी के दायरे में सीमित किया गया है। मुख्य मेले के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और मांस की दुकानें मेला क्षेत्र से बाहर शिफ्ट की जाएंगी।

मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया जाएगा। संरक्षक लक्ष्मण सिंह लमगड़िया ने चार खाम और सात थोक के प्रतिभागियों के लिए ड्रेस कोड और पहचान पत्र बनाए जाने की बात कही।

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बैठक का संचालन मंदिर के पीठाचार्य कीर्तिबल्लभ जोशी ने किया। बैठक में एसपी अजय गणपति, सीएमओ डॉ. देवेश चौहान समेत कई अधिकारी और समिति पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है।

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