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हल्द्वानी

नैनीताल में 5 प्रतिष्ठानों पर ₹5.95 लाख का जुर्माना! मिठाई सैंपल फेल होने पर बड़ा एक्शन

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नैनीताल जिले में मिलावटी और गुणवत्ताविहीन खाद्य पदार्थ बेचने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 प्रतिष्ठानों पर कुल 5.95 लाख रुपये का जुर्माना लगा। जानिए किन पर गिरी गाज।

नैनीताल: नैनीताल जिले में खाद्य सुरक्षा और मानकों को ताक पर रखने वाले प्रतिष्ठानों पर न्याय निर्णय अधिकारी की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। मिलावटी खाद्य सामग्री, गुणवत्ताविहीन उत्पाद बेचने और गंदगी में खाद्य पदार्थ तैयार करने के मामले में जिले के पाँच प्रतिष्ठानों पर कुल 5.95 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वादों की सुनवाई के बाद की गई है।
न्याय निर्णय अधिकारी विवेक राय ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। जुर्माने की सबसे बड़ी रकम लालकुआं स्थित एक प्रतिष्ठान पर लगाई गई है। लालकुआं के बीकानेर स्वीट्स पर मिठाई का सैंपल फेल होने के कारण चार लाख रुपये का बड़ा अर्थदंड लगाया गया है। यह दिखाता है कि त्योहारों से पहले मिलावट को लेकर प्रशासन कितना सख्त है।

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जुर्माना लगाए गए अन्य प्रतिष्ठानों में नैनीताल शहर के दो प्रमुख स्थान शामिल हैं। नैनीताल के गाड़ीपड़ाव स्थित जायका रेस्टोरेंट पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। इसके अलावा, मल्लीताल अंडा मार्केट स्थित मो. शिमाल पुत्र मोहम्मद यामीन पर भी 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अन्य कार्रवाई रामनगर और सातताल क्षेत्र में की गई है। सातताल में एसएसआर हॉस्पिटेलिटी भगतपुरा पर 20 हजार रुपये और रामनगर में कृष्ण कुमार अग्रवाल मैसर्स रामरक्ष पाल कृष्ण कुमार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। न्याय निर्णय अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आम जनता को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ मिल सकें।

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