Connect with us

उत्तराखंड पुलिस

जेल में कैदी के खाने में शामिल हुए देशी घी और अंडा, गर्भवती महिलाओं को दूध

Published

on

खबर शेयर करें 👉

उत्तराखंड कारागार नियमावली 2023 लागू होने पर डाइट में हुआ बदलाव
देहरादून। राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड कारागार नियमावली 2023 लागू हो गई है। राज्य की सभी जेलों में जीरा, लहसुन व प्याज का छौंका लगने लगा है। बंदी व कैदी प्रोटीनयुक्त खाना खा रहे हैं।
पांच ग्राम प्रति कैदी घी मिल रहा है और गर्भवती महिलाओं को दूध दिया जा रहा है।
23 साल से राज्य की जेलों में उत्तर प्रदेश कारागार नियमावली चल रही थी। इसी आधार पर जेलों में बंदियों व कैदियों को भोजन, पोषण तथा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती थी, मगर अब इसी साल 14 नवंबर ने राज्य की कारागार नियमावली 2023 लागू हो चुकी है। जिसके तहत पौष्टिक आहार से बंदी व कैदी तंदुरुस्त होंगे।
जेल के खाने में लहसुन, प्याज, जीरा, टमाटर और घी नहीं डाला जाता था। नई नियमावली में प्रति कैदी के हिसाब से टमाटर, प्याज 25 ग्राम, लहसुन दो ग्राम, जीरा तीन ग्राम, घी पांच ग्राम प्रति कैदी कर दिया गया है। हल्दी, मिर्च, सब्जी मसाला एक ग्राम से बढ़ाकर दो ग्राम कर दिया गया है।
डायबिटीज वाले मरीजों को सप्ताह में दो अंडे दिए जाएंगे। 60 एमएल दूध भी रोज मिल रहा है। चार से छह साल के बच्चों को 500 एमएल दूध तीन वक्त, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन दूध, चायपत्ती तीन ग्राम, गुड़ प्रतिदिन 50 ग्राम, अप्रैल से जून तक कैदियों को 20 ग्राम नीबू दिया जाएगा।

Select Language

Advertisement